2000 का नोट होगा सर्कुलेशन से बाहर: RBI वापस लेगा, 30 सितंबर तक बैंकों में बदल सकेंगे; एक बार में 10 नोट ही होंगे चेंज

2000 का नोट होगा सर्कुलेशन से बाहर RBI का बड़ा फैसला

2000 नोट का फोटो

2000 का नोट होगा सर्कुलेशन से बाहर 
RBI to withdraw 2000 note from circulation
2000 नोट का फोटो

(RBI to withdraw 2000 note from circulation) 2000 (2 हजार) का नोट होगा सर्कुलेशन से बाहर :RBI वापस लेगा, 30 सितंबर तक बैंकों में बदल सकेंगे; एक बार में 10 नोट ही होंगे चेंज

रिजर्व बैंक 2000 (2 हजार) का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। यह नया नोट नवंबर 2016 में लॉन्च किया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था। इसके स्थान पर 500 के नए नोट और 2000 के नोट जारी किए गए थे। रिजर्व बैंक ने 2018-19 साल से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी थी।

रिजर्व बैंक ने वर्तमान में बैंकों में 2000 के नोटों को 30 सितंबर तक बदलने या खातों में जमा करने की अधिसूचना की है, लेकिन इसके पश्चात भी यह नोट कानूनी मान्यता रखेगा। इसका उद्देश्य लोगों को प्रोत्साहित करना है ताकि वे अपने 2000 के नोट बैंकों में वापस कर सकें।

एक बार में बैंक में 2000 के नोटों को बदलने के लिए अधिकतम चालीस हजार रुपये की नोटों का उपयोग किया जा सकेगा, हालांकि खाते में इन नोटों को जमा करने की कोई सीमा नहीं होगी। अब बैंक 2000 के नोट जारी नहीं करेगा।

2000 (2 हजार) के नोट पर RBI का बड़ा फैसला

2000 के नोट पर RBI का बड़ा फैसला
2000 के नोट पर RBI का बड़ा फैसला
2000 के नोट पर RBI का बड़ा फैसला

10 पॉइंट में समझिए RBI के इस आदेश के मायने…

1-आरबीआई ने कहा है कि वे 2000 के नोट को सर्कुलेशन से वापस लेंगे, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। इसका ऑब्जेक्टिव पूरा होने के बाद, 2018-19 में उन्होंने नोट की प्रिंटिंग बंद कर दी थी।

2-यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, RBI ने इसकी कोई तारीख या समय नहीं दी है।

3-नोटों को बदलने के लिए लोगों को बैंक में जाना होगा। इसके लिए 30 सितंबर 2023 तक का समय है। RBI ने बैंकों को भी इस बारे में जानकारी दी है।

4- अगर किसी ने 30 सितंबर 2023 तक नोट जमा नहीं किए हैं, तो वे अपने पास ₹2000 के नोटों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उन्हें पेमेंट के रूप में भी ले सकते हैं। हालांकि, RBI ने सलाह दी है कि लोगों को 30 सितंबर 2023 के पहले इन नोटों को जमा या बदलने के लिए जाना चाहिए।

5-जी हां, नॉन-अकाउंट होल्डर भी किसी भी बैंक शाखा में एक बार में ₹20,000/- की सीमा तक ₹2000 के नोट बदलवा यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट डिपॉजिट कर सकते हैं।

6- बाजार में 2000 के नोट से खरीदारी में क्या असर दिख सकता है?

सरकार ने इसे अभी चलन में भले ही बनाकर रखा है, लेकिन व्यापारी इससे लेनदेन करने में कतरा सकते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि इन्हें बैंक से ही बदल लें।

7-“क्लीन नोट पॉलिसी: एक अद्वितीय नोट परिवर्तन की पहल”

यह फैसला किसने किया है और क्यों किया है?

‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला किया है। ‘क्लीन नोट पॉलिसी में लोगों से गुजारिश कि गई है कि वह करेंसी नोट्स पर कुछ भी न लिखें, क्योंकि ऐसा करने से उनका रंग-रूप बिगड़ जाता है और लाइफ भी कम हो जाती है। लोगों को लेन-देन में अच्छी क्वालिटी के बैंक नोट (पेपर करेंसी) मिलें इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्लीन नोट पॉलिसी लागू की गई है।”

8-इससे आम लोगों पर क्या असर होगा?

जिसके भी पास 2 हजार का नोट है उसे बैंक में जाकर बदलना होगा। 2016 की नोटबंदी में जब 500 और 1000 को नोट बंद किए गए थे तो उसे बदलने के लिए लंबी लाइनें लग गई थी। इस कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी थी। इस बार वैसी स्थिति तो नहीं बनेगी, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानी उठाना पड़ सकता है।

9- क्या यह फैसला सरकार की ओर से भूल सुधार है?

2016 में बंद किए गए 500 और 1000 के नोट की कमी को पूरा करने के लिए 2000 के नोट छापे गए थे। जब पर्याप्त मात्रा में दूसरे डिनॉमिनेशन के नोट उपलब्ध हो गए तो 2018-19 में 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई। यानी ये सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता है 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करना सरकार की भूल सुधार है।

10-किन लोगों के लिए लागू हो रहा है?

यह फैसला सभी के लिए लागू है। हर व्यक्ति को जिसके पास 2000 के नोट हैं, उसे उन्हें 30 सितंबर तक बैंक की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करने या दूसरे नोटों से एक्सचेंज कराने होंगे।

यहां दिए लोगों के पांच अद्वितीय प्रश्नों के जवाब:

प्रश्न 1: क्या मैं अपने पुराने 2000 के नोटों को बैंक में जमा कर सकता हूँ?

उत्तर: हाँ, आपको 30 सितंबर तक अपने पुराने 2000 के नोटों को बैंक में जमा करना होगा।

प्रश्न 2: क्या लिखा हुआ नोट भी जमा किया जा सकता है?

उत्तर: नहीं, ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत, आपको कोई भी लिखा हुआ नोट जमा नहीं करना चाहिए।

प्रश्न 3: क्या यह नियम शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए लागू है?

उत्तर: हाँ, यह नियम शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए लागू है। क्लीन नोट पॉलिसी सभी भारतीय नागरिकों के लिए मान्य है।

प्रश्न 4: क्या मैं अपने पुराने नोटों को नए नोटों से एक्सचेंज कर सकता हूँ?

उत्तर: हाँ, आपको अपने पुराने नोटों को नए नोटों से एक्सचेंज करने की सुविधा भी होगी। आप अपने पास के बैंक जाकर इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

प्रश्न 5: क्या नोटों के बदलने के लिए कोई शुल्क लिया जाएगा?

उत्तर: नहीं, आपको अपने पुराने 2000 के नोटों को बदलने के लिए किसी भी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। यह सेवा निःशुल्क है।

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